Saturday, December 21, 2024
HomeBusinessRBI ने इंडसइंड बैंक पर ठोका 27.30 लाख का जुर्माना,अपात्र खातों पर...

RBI ने इंडसइंड बैंक पर ठोका 27.30 लाख का जुर्माना,अपात्र खातों पर बचत खाते खोलने का आरोप

RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) ने इंडसइंड बैंक पर ब्याज दरों से संबंधित मानदंडों का पालन न करने के कारण 27.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई बैंक की 31 मार्च, 2023 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए निरीक्षण के बाद की गई है.

आरबीआई ने कहा कि कुछ अपात्र संस्थाओं के नाम पर बचत खाते खोले गए थे जो नियामकीय नियमों का उल्लंघन है. इंडसइंड बैंक के जवाब और प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि बैंक ने नियमों का पालन नहीं किया जिसके लिए जुर्माना लगाना आवश्यक था.

हालांकि आरबीआई ने यह स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामकीय उल्लंघन पर आधारित है और इसका असर बैंक और उसके ग्राहकों के बीच हुए लेनदेन या समझौते की वैधता पर नहीं पड़ेगा.

एक अन्य मामले में आरबीआई ने “अपने ग्राहक को जानो” (KYC) मानदंडों का पालन न करने के कारण मणप्पुरम फाइनेंस पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना

31 मार्च, 2023 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए निरीक्षण के बाद आरबीआई ने पाया कि कंपनी ग्राहक स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों के पैन की जानकारी को सत्यापित करने के लिए आवश्यक प्राधिकारी की सुविधा का उपयोग करने में विफल रही.

नियामकीय अनुपालन का महत्व

आरबीआई ने दोनों मामलों में यह स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में पाई गई कमियों के आधार पर की गई है. इसका उद्देश्य ग्राहकों और संस्थाओं के बीच हुए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है.

आरबीआई से जुड़ी अन्य खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Also Read: Repo Rate: अप्रैल 2025 तक ब्याज दर में कटौती टाल सकता है आरबीआई, जानें क्या है कारण

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.


Home

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular