NPS : एनपीएस के ग्राहकों के लिए एक नई खुशखबरी आई है. पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जो 1 जुलाई से लागू होगा. नए नियम के अनुसार, NPS लेनदेन अब T+0 आधार पर निपटाए जाएँगे. इसका मतलब है कि शेयर खरीदार के खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएँगे और ट्रेड के उसी दिन विक्रेता के खाते में धनराशि जमा कर दी जाएगी. PFRDA के अनुसार, यदि आप निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो यह उसी दिन निवेश किया जाएगा. इसका मतलब है कि आप उस दिन नेट एसेट वैल्यू (NAV) का लाभ उठा सकते हैं.
पहला ऐसा था प्रोसेस
बदलाव से पहले, कंट्रीब्यूशन अगले निपटान दिवस (T+1) पर निवेश किया जाता था, जिससे निवेश में एक दिन की देरी होती थी. सुबह 9:30 बजे तक D-Remit के से प्राप्त कंट्रीब्यूशन पहले से ही उसी दिन निवेश में माना जाता था. अब, सुबह 11 बजे तक D-Remit के माध्यम से प्राप्त कंट्रीब्यूशन भी उस दिन NAV का उपयोग करके निवेश किया जाएगा . 1 जुलाई, 2024 से इस नई प्रणाली को लागू किया जाएगा.
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ग्राहकों को तुरंत लाभ देना है उद्देश
पीएफआरडीए ने पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी), नोडल ऑफिस और एनपीएस ट्रस्ट को निर्देश दिया है कि वे अपने संचालन में बदलाव करें ताकि ग्राहकों को लाभ का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जा सके. इस समायोजन का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और एनपीएस लेनदेन की दक्षता बढ़ाना है.
क्या है NPS ?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक सरकारी समर्थित सेवानिवृत्ति बचत और निवेश योजना है जिसे भारतीय नागरिकों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की देखरेख में बाजार आधारित रिटर्न की संभावना के साथ सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने का एक सुरक्षित और विनियमित तरीका प्रदान करता है.
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