MRP : जब कोई व्यक्ति कोई खरीदारी करता है, तो उसकी पहली प्रवृत्ति उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की जांच करना होता है. भारत में, सरकार ने उपभोक्ताओं को अधिक कीमत वसूले जाने से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के एक भाग के रूप में 2006 में MRP की अवधारणा पेश की. दुकानदारों द्वारा MRP से अधिक कीमत पर सामान बेचना कानून के विरुद्ध है. यदि कोई दुकानदार आपसे MRP से अधिक कीमत वसूलने का प्रयास करता है, तो आपको शिकायत दर्ज करने का अधिकार है. पता नहीं कहाँ और कैसे करें? हम आपकी मदद कर सकते हैं.
ऐसे कर सकते हैं शिकायत
अगर कोई दुकानदार आपको ठगने की कोशिश करता है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत कर सकते हैं, जिसे भारत सरकार ने 1986 में पेश किया था और 2019 में संशोधित किया था. अपडेट किया गया कानून आपको व्यक्तिगत रूप से या के माध्यम से ऑनलाइन उपभोक्ता अदालत में धोखेबाज दुकानदारों की शिकायत करने की अनुमति देता है. बस साइन अप करें, सभी आवश्यक विवरण दें और दुकानदार के खिलाफ़ खड़े होने के लिए कोई भी सबूत अपलोड करें.
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टोल फ्री नंबर पर करें कॉल
इसके अलावा, ग्राहक शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता फोरम की टोल-फ्री हॉटलाइन 1800-11-4000 या 1915 पर भी कॉल कर सकते हैं. दूसरा विकल्प 14404 डायल करके शिकायत दर्ज कराना है. इसके अलावा, व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ऐप का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
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