EPFO Rules Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है. अब EPF क्लेम्स पर ब्याज का भुगतान उस तारीख तक होगा, जिस दिन दावा निपटारा (सेटलमेंट) किया जाएगा. पहले ब्याज केवल उस महीने के अंत तक दिया जाता था, जब तक क्लेम का आवेदन जमा होता था. यह नई व्यवस्था सदस्यों के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि यह लंबित दिनों के लिए ब्याज के नुकसान को रोकने में मदद करेगी.
दावा निपटारा होने तक मिलता रहेगा ब्याज
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक, “CBT ने EPF स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 60(2)(b) में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी. पहले के नियमों के तहत, यदि क्लेम माह के 24 तारीख तक सेटल होता था, तो ब्याज केवल पिछले महीने के अंत तक ही दिया जाता था. अब, सदस्यों को ब्याज का लाभ क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक मिलेगा, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय लाभ होगा और निपटान की प्रक्रिया भी तेजी होगी.”
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ईपीएफ के नियमों में मुख्य बदलाव और फायदे
- ब्याज की नई गणना: अब क्लेम निपटारा की वास्तविक तारीख तक ब्याज मिलेगा, जिससे सदस्यों को अधिक राशि प्राप्त होगी.
- दावा प्रक्रिया में सुधार: महीने भर के दौरान दावे निपटाए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी बनेगी.
- आर्थिक लाभ: यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनके दावों में विलंब होता है. अब अतिरिक्त समय तक का ब्याज भी मिलेगा.
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ईपीएफ के नियमों में दूसरे बदलाव
- EPFO ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत लाभों को अप्रैल 2024 से रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के साथ विस्तारित किया है. इसमें अधिकतम 7 लाख रुपये का बीमा कवर शामिल है.
- केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की भी योजना बनाई गई है, जिससे जनवरी 2025 से 78 लाख पेंशनभोगियों को सीधे भुगतान होगा.
- यह कदम EPF सदस्यों के आर्थिक हित को बढ़ाने और प्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए उठाया गया है.
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