Sunday, November 24, 2024
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AR Rahman: 1 घंटे में आपत्तिजनक कंटेंट हटाओ…, मोहिनी डे से लिंकअप की अफवाह फैलाने वालों पर फूटा एआर रहमान का गुस्सा

AR Rahman: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और म्यूजिशियन एआर रहमान की पत्नी सायरा बानो ने 20 नवंबर, 2024 को अपने तलाक की जानकारी एक बयान जारी करते हुए साझा की है. उनके तलाक के कुछ घंटे बाद ही सिंगर की गिटारिस्ट मोहिनी डे ने भी अपने तलाक की घोषणा की. रहमान और मोहिनी की तलाक की खबरें सामने आते ही कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दोनों के लिंकअप की अफवाह और बातें बनाईं.

अब लोगों की इस हरकत पर एआर रहमान की लीगल टीम ने नोटिस जारी करते हुए अफवाह फैलाने वालों को अल्टीमेटम दिया है. इसके अनुसार, 24 घंटे के अंदर अगर फर्जी कंटेंट और झूठी खबरों को सोशल मीडिया से नहीं हटाया गया, तो सिंगर उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे. साथ ही मानहानि का केस दर्ज करेंगे.

यहां देखें एआर रहमान का ट्वीट-

एआर रहमान ने दी चेतावनी

एआर रहमान ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर ‘सभी बदनाम करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी’ ट्वीट करते हुए अपने वकील के जारी किए लीगल नोटिस के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. इसमें लिखा है, ‘यह पाया गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कई यूट्यूबर्स ने उनके निजी जीवन पर अपनी मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियों से प्रेरित होकर निंदात्मक और अपमानजनक स्टोरीज की सीरीज शुरू की है. कुछ ने अपनी मैरिड लाइफ की विफलता पर खुद के नजरिये पर इंटरव्यू भी दिए.’

एआर रहमान के वकील ने क्या कहा?

एआर रहमान के वकील ने कहा, ‘मेरे क्लाइंट ने मुझे सूचित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी प्रोग्राम और इंटरव्यू में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और इनके कॉन्टेंट को आपत्तिजनक बताया, जो मेरे क्लाइंट और उनके परिवार की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं. यह सिर्फ दिखाता है कि सोशल मीडिया पर लोग जो मेरे क्लाइंट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, वे सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं.’

एआर रहमान का सख्त एक्शन

एआर रहमान के वकील ने आगे लिखा कि ‘मेरे मुवक्किल की तरफ से मिले निर्देशानुसार, अगर 1 घंटे से 24 घंटे के अंदर इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट और वीडियो को नहीं हटाया जाता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा और दो साल तक की जेल होगी. जुर्माने के बिना और जुर्माने के साथ अधिनियम की धारा 356 (2) के तहत कोर्ट ये निर्धारित कर सकती है.’

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