Saturday, November 23, 2024
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Aadhaar-PAN Link: 31 जुलाई से पहले पैन आधार लिंक न होने पर, नहीं फाइल कर पाएंगे आईटीआर

Aadhaar-PAN Link: भारत के करदाताओं के लिए एक जरूरी खबर है. आयकर विभाग का कहना है कि आधार और पैन लिंक ना होने पर आयकर रिटर्न भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आधार नागरिकों की पहचान ही नहीं बल्कि एक जरूरी दस्तावेज है. वही पैन किसी भी व्यक्ति का स्थाई खाता नंबर है जो उसकी वित्त स्थितियों के साथ उसकी लेनदेन को दर्शाता है. आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 रखी गई है. इसलिए लोगों को 31 जुलाई से पहले अपना पैन और आधार लिंक करना आवश्यक है. आयकर विभाग ने कुछ महीना पहले एक सर्कुलर भी जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि यह दिन निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2024 तक पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी. आयकर विभाग के अनुसार यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो टीडीएस लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा.

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पैन को आधार से कैसे लिंक करें:

  • ऑनलाइन: आप आयकर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं.
  • एसएमएस: आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 पर SMS भेजकर अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं. एसएमएस फॉर्मेट इस प्रकार होगा: UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर>
  • आयकर कार्यालय: आप किसी भी आयकर कार्यालय में जाकर अपना पैन आधार से लिंक करवा सकते हैं.

देर से रिटर्न फाइल करने पर उठाने पड़ेंगे यह नुकसान-

  1. देर से रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. समय पर रिटर्न फाइल न करने पर आपके करीब हजार रुपए से लेकर ₹5000 तक पेनल्टी देनी होगी. जुर्माना की रकम आपकी आए और देरी के समय पर निर्भर करती है. इसके साथ ही साथ आपको टैक्स चुकाने में देरी पर ब्याज भी देना पड़ेगा. जिन लोगों को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है लेकिन वह समय सीमा में रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो उनके लिए आखिरी डेडलाइन 31 दिसंबर तक रखी गई हैं.
  2. आप अपने घाटे को कैरी फारवर्ड भी नहीं कर पाएंगे. यानी अगर आपने अपना रिटर्न समय पर फाइल नहीं किया है तो उस वित्त वर्ष के दौरान हुए घाटे को आप अगले वित वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे. जिसके कारण आपकी अगले साल की टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी. जिसके कारण आपको अच्छे खासे रकम गवाने पड़ सकते हैं. 
  3. कुछ छूट आपको समय पर रिटर्न फाइल करने पर ही मिलती है. जिसके कारण अगर आप अपना रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं तो आपको अपने टैक्स पर कोई छूट नहीं मिल पाएंगे. इसके अलावा देर से रिटर्न फाइल करने पर आपके सेक्सन 10a, 10b, 80-IA, 80-IB, 80-IC ,80-ID और 80-IE  के तहत मिलने वाली सभी तरह की डिडक्शंस और एक्सेंप्शंस का लाभ नहीं मिल पाएगा.

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