EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सदस्यों के खातों में व्यक्तिगत जानकारी को सुधारने के लिए एक नया प्रोटोकॉल पेश किया है. 31 जुलाई, 2024 के जारी हुए नोटिस में EPFO ने घोषणा करी है कि संयुक्त घोषणाओं के माध्यम से सदस्य प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के एक नए संस्करण को मंजूरी दे दी गई है. EPFO ने धोखाधड़ी या पहचान की चोरी की किसी भी घटना को रोकने के लिए संयुक्त घोषणा अनुरोधों को अत्यंत सावधानी से संभालने का आग्रह किया.
इन नियमों का करना होगा पालन
अगर आपको अपने नियोक्ता खाते में कोई जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता है, तो आपको और आपके नियोक्ता दोनों को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे. आपको परिवर्तन की पुष्टि करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ भी प्रदान करने होंगे. अपडेट किए गए दिशा-निर्देश अब नाम, लिंग, जन्म तिथि और अन्य जैसे विभिन्न विवरणों में परिवर्तन करने की अनुमति देते हैं. परिपत्र परिवर्तनों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है, और सभी अनुरोधों को सही दस्तावेजों के साथ समर्थित किया जाना चाहिए. छोटे-मोटे परिवर्तन के लिए न्यूनतम दो दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जबकि महत्वपूर्ण संशोधन के लिए न्यूनतम तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
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E-सेवा पोर्टल पर कर सकते हैं अपडेट
EPF खाताधारक अपनी व्यक्तिगत जानकारी को तुरंत अपडेट करने के लिए ई-सेवा पोर्टल पर जा सकते हैं. यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप केवल अपने वर्तमान नियोक्ता के खाते में ही बदलाव कर सकते हैं, किसी पिछले नियोक्ता के खाते में नहीं. इसके अतिरिक्त, आपका पिछला या कोई दूसरा संगठन भी आपके विवरण में कोई बदलाव नहीं कर सकता. यह भी ध्यान देने योग्य है कि परिवर्तन किए जाने की संख्या पर प्रतिबंध है.
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