Saturday, October 19, 2024
HomeBusinessGovernment ने लिंक्डइन और सत्य नडेला समेत 8 पर लगाया Fine

Government ने लिंक्डइन और सत्य नडेला समेत 8 पर लगाया Fine

Government Fine: कंपनी कानून के उल्लंघन के मामले में सरकार ने लिंक्डइन इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला समेत आठ लोगों पर जुर्माना लगाया है. मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों के उल्लंघन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट की लिंक्डइन इंडिया, सत्य नडेला और अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया. सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं. उन्होंने दिसंबर, 2016 में प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था.

एसबीओ के उल्लंघन का आरोप

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार ( दिल्ली और हरियाणा) ने 63 पन्नों के आदेश में कहा कि लिंक्डइन इंडिया समेत अन्य लोगों ने कंपनी कानून, 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व (एसबीओ) नियमों का उल्लंघन किया है. कंपनी रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्य नडेला और रेयान रोसलांस्की कंपनी के संबंध में एसबीओ हैं. वे धारा 90 (1) के के तहत रिपोर्ट करने में उनकी विफलता के कारण अधिनियम की धारा 90(10) के तहत जुर्माने के लिए जिम्मेदार हैं. रोसलांस्की को एक जून, 2020 को लिंक्डइन कॉरपोरेशन के ग्लोबल सीईओ बनाया गया था. वह सत्य नडेला को रिपोर्ट करते हैं.

कंपनी रजिस्ट्रार ने बताया कारण

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 90 एसबीओ से संबंधित है. इसके लिए कंपनियों को एसबीओ ब्योरे का खुलासा करना पड़ता है. कंपनी रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार, कंपनी के संबंध में महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व की पहचान करने के लिए जरूरी कदम उठाने में विफल रहने के कारण कंपनी और उसके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई बनती है.

27 लाख से अधिक का जुर्माना

आरओसी ने लिंक्डइन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड या लिंक्डइन इंडिया, सत्य नडेला, लिंक्डइन के सीईओ रेयान रोस्लान्स्की और सात अन्य लोगों पर कुल 27,10,800 रुपये का जुर्माना लगाया है. महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों के उल्लंघन के लिए लिंक्डइन इंडिया पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, सत्य नडेला और रोस्लांस्की पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आरबीआई ने सरकार के लिए खोला खजाना, लाभांश देने में तोड़ा रिकॉर्ड

इन सात लोगों पर भी लगाया गया जुर्माना

कंपनी रजिस्ट्रार के आदेश में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के मामले में जिन अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें कीथ रेंजर डॉलिवर, बेंजामिन ओवेन ऑर्नडॉर्फ, मिशेल कैटी लेउंग, लिसा एमिको सातो, आशुतोष गुप्ता, मार्क लियोनार्ड नाद्रेस लेगास्पी और हेनरी चिनिंग फोंग हैं. लिंक्डइन इंडिया की स्थापना माइक्रोसॉफ्ट ग्रप की सहायक कंपनी के रूप में की गई है. इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर क्षेत्रीय निदेशक (एनआर) के पास आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है.

फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयान सहम गया सोना, लखपति होकर मानेगी चांदी


Home

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular